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October 17, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 4 मार्च 2025। जन्म मृत्यु पंजीकरण के नियमों में संशोधन कर दिया गया है। इसके लिए लगने वाले शुल्क में वृद्धि किए जाने के साथ जारी कर्ता अधिकारी बदल दिए गए है। जन्म व मृत्यु के बाद 20 दिन से 30 दिन तक 1 रूपए की जगह विलंब शुल्क के स्थान पर 20 रूपए लगेंगे। वहीं 30 दिन से 1 वर्ष तक अब 50 रुपए शुल्क देना होगा व 1 वर्ष के बाद 100 रुपए विलंब शुल्क देना होगा। इसी के साथ बड़ा परिवर्तन ये किया गया है कि अब जन्म और मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष के भीतर जारी की जाने वाली अनुज्ञा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसी के साथ जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण में नोटरी सत्यापन को समाप्त कर दिया गया है। चिकित्सा संस्थानों के द्वारा जन्म मृत्यु पंजीयन में 21 दिन से अधिक विलंब किए जाने पर या सूचना समय पर नहीं देने पर पूर्व में 50 रूपए पेनल्टी का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर अब 250 रूपए व अधिकतम 1000 रूपए की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। विदित रहें इस संबंध में राज्यपाल द्वारा 7 फरवरी 2025 को राजपत्र प्रकाशित (गजट नोटिफिकेशन) किया गया। 19 फरवरी 2025 को सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिया गया। 24 फरवरी को जिला कलेक्टर ने सभी ब्लॉक अधिकारियों को आदेश दिया व मंगलवार को श्रीडूंगरगढ़ विकास अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारी को आदेश जारी कर इसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित किए जाने के आदेश दे दिए है।