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October 16, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 10 जुलाई 2023। सभी छोटे बड़े व्यापारियों के लिए खास खबर खाद्य सुरक्षा एंव औषधि नियंत्रण विभाग से आई है। श्रीडूंगरगढ़ व्यापार मंडल व विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार 11 जुलाई को श्रीडूंगरगढ़ पुस्तकालय हॉल में फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन का शिविर लगाया जाएगा। मंडल अध्यक्ष श्यामसुंदर पारीक ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी भानुप्रताप सिंह, सुरेन्द्र कुमार, श्रवण वर्मा, व राकेश गोदारा द्वारा शिविर में सेवाएं दी जाएगी। पारीक ने बताया कि जिस किसी व्यापारी का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है उसका फूड रजिस्ट्रेशन जारी होगा। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड की फोटो कॉपी व स्वयं की एक फोटो लानी है। जिसका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से अधिक है उन्हें आधार कार्ड की कॉपी व बिजली का बिल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कॉपी लेकर शिविर में पहुंचे। मंडल के महामंत्री संजय कुमार करनाणी ने बताया कि FSSAI के नियमानुसार किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने, निर्माण करने, स्टोर करने, ट्रांसपोर्ट करने, किराणा, मिठाई, डेयरी, हलवाई, केटरिंग व्यापारियों, फास्ट फूड, चाट पकोड़े, फल-सब्जियों के ठेला स्टाल लगाने वाले, आनलाईन व्यापार करने वाले सभी विक्रेताओं के लिए फूड लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फूड लाईसेंस कारोबार करने पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के सेक्शन 58/63 के अन्तर्गत सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। करनाणी ने बताया कि इस शिविर में श्रीडुंगरगढ़ तहसील में आने वाले सभी शहर व देहात के कारोबारी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना फूड लाईसेंस बना सकता है लाईसेंस के आवेदन आनलाईन प्राप्त कर मोके पर ही रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस जारी किए जायेगें।