Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
October 16, 2026
26jan
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 11 अप्रैल 2022। श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका ईओ पद के विवादों में एक ओर विवाद जुड़ गया है। पालिका के पूर्व कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी से जुड़े इस मामले में अपीलार्थी द्वारा मांगी गई सूचना नहीं दिए जाने से संबंधित है। सूचना नहीं देने को सूचना आयुक्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लंघन मानते हुए जुर्माना लगाया है जो अधिकारी के वेतन से इसे काटने का आदेश दिया है। बता देवें आरटीआई कार्यकर्ता ललित ओड ने 3 बिंदुओं में सूचना मांगी जिस पर की लापरवाही बरती गई तो ओड द्वारा राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई। ओड ने 18.5.2020 में जनहित में कुछ सूचनाए मांगी थी। जिसका कोई जवाब नही मिलने ओड ने प्रथम अपील दायर की और इसका भी जवाब नहीं आने पर आयोग ने 5.8.2020 व 24.03.2021 को नोटिस जारी किया। तत्कालीन कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी ने इसे भी अनदेखा किया। इसे आयुक्त ने सूचना का अधिकार “2005” के नियमों का उलंघन माना व 2000 हजार रुपए जुर्माना लगाते हुए राशि सूचना आयोग में जमा करवाने का आदेश जारी किया है।