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October 16, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 21 जनवरी 2023। आस पास की बड़ी खबर श्रीगंगानगर जिले से आई है। फर्जी पट्टे बनाने वाले पूर्व सरपंच को संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने पांच साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। राजपुरा पिपेरान का पूर्व सरपंच संदीप भांभू पांच वर्ष तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं लड़ सकेगा। संभागीय आयुक्त ने मीडिया को बताया कि नियम विरूद्ध पट्टे जारी करने की शिकायत सही पाए जाने पर सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत राजपुरा पिपेरान ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच संदीप भांभू के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इसके तहत भांभू केा अगले 5 वर्ष तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। आयुक्त ने बताया कि शिकायत की जांच अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सूरतगढ़ द्वारा करवाई गई। जांच के बाद संदीप भांभू को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। इस दौरान भांभू द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जांच अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए संभागीय आयुक्त ने यह आदेश जारी किए है।