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October 17, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 30 मार्च 2025। क्षेत्र में भूमि खुर्द बुर्द कर गबन करने की नीयत से ऋण उठा लेने के आरोप में बैंक व रेवन्यु अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। शेरूणा थाने में परिवादी गांव बापेऊ निवासी ओमनाथ पुत्र जगन्नाथ ने 2023 के तत्कालीन मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया, तत्कालीन पटवारी, रोही बापेऊ, तत्कालीन गिरदावर, तत्कालीन तहसीलदार के खिलाफ शेरूणा थाने में मामला दर्ज करवाया है। परिवादी ने पुलिस को बताया कि उसके हिस्से की कृषि भूमि रोही बापेऊ में स्थित है जिसे वह और उसका भाई काश्त करते आ रहें है। परिवादी ने वर्तमान में खेत अपने पारिवारिक भाईयों के साथ खेत पड़ौसी तुलछाराम पुत्र पन्नाराम जाट को काश्त पर दे रखा है। परिवादी रूपयों की जरूरत होने पर सभी भाईयों को सहमत कर केसीसी ऋण लेने हेतु श्रीडूंगरगढ़ आया। तहसील वाली गली से अपने खेत की उक्त खसरों की जमाबंदी निकाली तो वह दंग रह गया। उसे पता चला कि उसके खेत के सभी खसरों पर बैंक ऑफ इंडिया शाखा श्रीडूंगरगढ़ द्वारा रहन दर्ज है। परिवादी ने बताया कि जब उसने खसरों का नामांतरण प्रपत्र ऑनलाइन जांच करवाई तो उसके खसरों पर उसके नाम के स्थान पर ओमनाथ पुत्र मूलनाथ के नाम से नामांतरण दर्ज कर दिया गया है और उस पर 5 लाख रूपए का केसीसी ऋण भी उठा लिया है। तत्कालीन अधिकारियों की सांठ गांठ से उसकी भूमि खुर्द बुर्द कर गबन करने की नीयत से केसीसी ऋण उठा लिया, जबकि परिवादी का खाता संबंधित बैंक में खाता ही नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई पूर्णमल को दे दी है।