Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
October 16, 2026
IMG-20240301-WA0080
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 2 मार्च 2024। पिकअप लेकर किश्तें नहीं चुकाने व किश्त चुकाने का कहने पर गालियां देते हुए जेल भिजवाने की धमकी देने का मामला थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस सुत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जैसलसर निवासी रामप्रताप पुत्र श्रवणराम जाट ने लाछड़सर, रतनगढ़ निवासी भरत कुमार पुत्र मनफूलराम बिस्सु के खिलाफ आरोप लगाए है। परिवादी ने पुलिस को बताया कि उसने महिन्द्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी एसके फायनेंस कंपनी से फायनेंस करवा कर ली। 23 नवबंर 2023 को आरोपी उसके घर आया और पिकअप खरीदने की बात कही। परिवादी ने अपनी पिकअप दिखाई व कीमत 5,90,085 रूपए बताई, उसी दिन वाहन को जरिए इकरारनामा पिरवादी ने 5,90,085 में विक्रय कर दिया। वाहन के मूल कागजात आरोपी को सौंप दिए व फाइनेंस की किश्ते आरोपी द्वारा भरी जाना तय हुआ। लेकिन आरोपी ने एक भी बकाया किश्ते का भुगतान नहीं किया। 10 फरवरी को आरोपी ने परिवादी को धमकाया और गालियां देते हुए जेल भिजवाने की धमकी दी। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच एसआई इंद्रलाल को दे दी है।