Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
October 16, 2026
008
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 15 अप्रेल 2023। मुस्लिम महिलाओं को केवल बोल कर दिए जाने वाले तीन तलाक के दंश से मुक्ति दिलवाने के लिए वर्ष 2019 में केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून के तहत श्रीडूंगरगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़िता कस्बे के प्रताप बस्ती निवासी शबनम ने सरदारशहर निवासी अपने पति रूस्तम, सास जुलेखा व ननद रहीशा के खिलाफ दहेज प्रताड़ना एवं तीन तलाक का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने जरिए इस्तगासा पुलिस को बताया कि उसका विवाह 28 मई 2007 को हुआ था एवं तभी से आरोपी उसे कम दहेज का उलाहना देते हुए तंग परेशान करने लगे। आरोपियों के खिलाफ उसकी शिकायत पर 8 सितम्बर 2017 को उनका समझौता भी हुआ था एवं इस दौरान पीड़िता के दो पुत्र भी हो गए। आरोपी रूस्तम विदेश चला गया एवं फोन पर ही उलाहने देते हुए परेशान करता रहता। आरोपियों ने 22 फरवरी को 2023 को उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। आरोपियों ने गत 19 मार्च को उसके पीहर में आकर उसके साथ मारपीट की एवं तीन बार तलाक बोल कर उसे प्रताड़ित किया। इस पर पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं एवं मुस्लिम विवाह(संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।