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October 16, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 25 अक्टूबर 2023। ज्वेलरी का कारोबार करने वाली एक फर्म को दूसरी फर्म से मिलता जुलता नाम रखने पर कोर्ट ने दोषी माना है। टीएन ज्वेलर्स ने अपने मिलते जुलते नाम टीएम ज्वेलर्स का प्रयोग करने पर एक वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिसमें न्यायालय ने 09 फरवरी 2018 को टीएन ज्वैलर्स का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए टीएम ज्वेलर्स को पाबंद किया था कि वह टीएन ज्वेलर्स के मिलते जुलते व्यापार नाम व ट्रेडमार्क टीएन ज्वेलर्स के नाम से व्यापार न करें और ना ही कोई ऐसा कृत्य करें जिससे टीएन ज्वेलर्स के विधिक व व्यापारिक अधिकारों पर असर पड़ता हो, लेकिन टीएम ज्वेलर्स ने न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की जिस पर टीएन ज्वेलर्स ने नयायालय में अवमानना की कार्रवाई की। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 बीकानेर ने अब अपने फैसले में टीएम ज्वेलर्स को न्यायालय के आदेश की अवज्ञा का दोषी पाया है। टीएम ज्वेलर्स की सम्पत्ति कुर्क करने व उसे पंद्रह दिवस की अवधि के लिए सिविल कारागार में निरूद्ध करने का आदेश दिया है। विदित रहे की यह आदेश जिला न्यायालय द्वारा दिया गया है एंव इस सबन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा आगामी कोई आदेश दिया जा सकता है।