Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
October 16, 2026
itr
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 25 जून 2020। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर विवरण दाखिल करने की समय सीमा एक माह और बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 की। सीबीडीटी ने एक अधिसूचना के जरिये वर्ष 2019- 20 के दौरान कर छूट पाने के वास्ते विभिन्न वित्त साधनों में निवेश की समय सीमा को भी एक माह आगे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। क्षेत्र के टेक्स व ऋण सलाहकार मघाराम सुथार ने जानकारी दी कि अब कोई भी कर दाता पिछले वित्त वर्ष में कर छूट पाने के लिये 31 जुलाई तक कर छूट के विभिन्न निवेश साधनों में निवेश करके छूट पा सकता है।केंद्र सरकार ने इसके साथ ही आधार कार्ड को पैन के साथ जोडऩे की समयसीमा को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की जारी विज्ञप्ति के अनुसार वित्त वर्ष 2019- 20 के लिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को भी 30 नवंबर तक के लिये पहले ही बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार आयकर की जो रिटर्न 31 जुलाई 2020 अथवा 31 अक्टूबर 2020 तक भरी जानी थी उन्हें अब 30 नवंबर 2020 तक दाखिल किया जा सकता है। इसके साथ ही कर आडिट रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा को 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है।