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October 17, 2026
स्कूल फीस
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श्रीडूंगरगढ टाइम्स। 26 अप्रैल, 2019। राज्य के निजी स्कूलों में फीस वृद्धि सहित अन्य मनमानियों पर लगाम लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने 14 बिंदुओं का आदेश पत्र जारी किया है। दोनों शिक्षा निदेशकों के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि निजी स्कूल किसी भी छात्र-छात्रा को टीसी फीस के लिए प्रताड़ित नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा एडमिशन फीस नया प्रवेश लेते समय ही ली जा सकेगी। इसे हर कक्षा उत्तीर्ण करने पर बार बार नहीं वसूला जा सकेगा। नियमों से अधिक फीस भी नहीं बढाई जा सकेगी।