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October 16, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 29 जुलाई 2025। एक को विक्रय पत्र करवा दूसरे को भूमि बेच देने व 18 लाख 80 हजार रूपए हड़प लेने के आरोप में श्रीडूंगरगढ़ थाने में मामला दर्ज हुआ है। थानाधिकारी जितेंद्र कुमार स्वामी ने बताया कि कालूबास निवासी 40 वर्षीय गंगाराम पुत्र कुनणाराम नायक निवासी ने इसी मोहल्ले के रामरख पुत्र भैराराम सांसी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। परिवादी ने पुलिस को बताया कि रामरख ने रूपयों की जरूरत के लिए अपनी एक खातेदारी भूमि जिसके खेत खसरा नबंर 681 तादादी 14.03 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ में बेचने की बात कही। परिवादी ने उससे 10 बीघा भूमि खरीद लेने की बात कही तो रामरख ने इस भूमि के संबंध में समस्त अधिकार सुशील कुमार पुत्र मोहनराम सांसी को देने की बात कही। परिवादी ने जरिए मुख्त्यारनामा 9 दिसंबर 2022 को अपने पुत्र नत्थूराम व ओमप्रकाश की उपस्थिति में हस्ताक्षरित कर सुपुर्द कर दिया। आरोपी ने चैक से रूपए सुपुर्द कर देने व 10 बीघा सुशील कुमार द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित करवा देने की बात कही। परिवादी ने 6 मई 2025 को अपने बैंक खाता एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़ के दो चैक द्वारा 9 लाख व 9 लाख 80 हजार कुल 18,80,000 रूपए के चैक भरकर उसे दे दिए। आरोपी के कहने पर ही चैक में दिनांक खाली छोड़ दी। सुशील कुमार ने 7 मई 2025 को कार्यालय उप पंजीयक श्रीडूंगरगढ़ में परिवादी के नाम 10 बीघा का विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया और भूमि का कब्जा सौंप दिया। तब से परिवादी इस भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहा है। परिवादी ने कहा कि खरीदशुदा भूमि का किन्हीं यांत्रिक कारणों से नामान्तरण नहीं हो पाया है और इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने धोखाधड़ी की नियत से उसकी क्रय की हुई भूमि को राजलदेसर निवासी विक्रम पुत्र मगनलाल हरिजन के नाम 11 जुलाई 2025 को फर्जी विक्रय पत्र करवा दिया और इसी दिन रामरख ने बैंक में उसके दिए हुए चैक लगाकर 18 लाख 80 हजार रूपए प्राप्त कर लिए। परिवादी ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके खिलाफ झूठा मामला भी दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार को दी है।