Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
October 16, 2026
1 (55) (70)
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 2 मई 2020। कोरोना संक्रमण को क्षेत्र में फैलने से रोकने के लिए प्रशासन पुख्ता तैयारियों में जुटा है। बाहर से प्रवासी नागरिकों का आना प्रारम्भ होने के साथ ही उनके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए है। प्रवासी नागरिक के होम आइसोलेट होने पर उन्हें पर स्वयं को 50 हजार का व परिवार के मुखिया को भी 50 हजार का मुचलका भर आइसोलेशन का उल्लंघन नही करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। नियमों के उल्लंघन की सूरत में उस व्यक्ति सहित पूरे परिवार को प्रशासनिक क्वारेंटाइन में भेजा जाएगा। और सम्बंधित व्यक्ति पर आपराधिक मामला दर्ज कर 2 साल की सज़ा भी दी जा सकेगी। उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्यौल ने कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा महत्वपूर्ण है इस लिए नियमों की पालना अनिवार्य रूप से करवाई जाएगी। न्यौल ने कहा कि जो लोग उपखण्ड क्षेत्र में प्रशासन के क्वारेंटाइन में से घर भेजा जा रहा है उन पर भी नजर रखी जाएगी।
जिलाकलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार बाहर से आने वाले प्रवासी चाहे तो अपने घर में आइसोलेट हो सकते है और चाहे तो वे प्रशासन द्वारा संचालित क्वारेंटाइन में रह सकते है। ऐसे में अपने घर का विकल्प चुनने वालों के लिए विशेष नियमों को मानना अनिवार्य होगा। उनके घर में उस सदस्य को अलग रखने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।