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October 16, 2026
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श्रीडूंगरगढ टाइम्स 30 जुलाई 2020। सरकारी कार्य व सभी तरह के फार्म ई-मित्र पर भरे जाने के कारण ई-मित्र संचालकों द्वारा ग्राहकों से अधिक राशि वसूल करने की शिकायतें सामने आती रहती है। आज कस्बे में एक ई-मित्र को सेवाओं में अनियमितता बरतने के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट राकेश कुमार न्योल ने 5 हजार का जुर्माना लगाते हुए 15 दिन के लिए संस्पेड कर दिया है। प्राप्त सूचना के आधार पर प्रोग्रामर जितेन्द्र सुथार द्वारा की गई जांच में ओमप्रकाश पूनियां ई-मित्र कियोस्क द्वारा रेट लिस्ट का चस्पा नहीं होने, ग्राहक से रूपए अधिक राशि वसूलने, तथा दस्तावेज संबंधी अनियमितता पाई गयी। इस पर सुथार की रिपोर्ट पर राकेश कुमार न्योल ने आदेश जारी करते हुए ओमप्रकाश पूनियां ई-मित्र कियोस्क को 15 दिन के लिए निलंबित करते हुए पांच हजार का जुर्माना भरने व आगे से इस तरह की कोई शिकायत आने पर ईमित्र को बंद करने की कार्यवाही करने की बात भी कही है।