Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
October 15, 2026
WhatsApp Image 2020-07-31 at 9.45.39 PM
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 31 जुलाई 2020। जिले में कोरोनावायरस संक्रमण के फैलाव को देखते हुए जिले में आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने समस्त बीकानेर शहरी क्षेत्र, नगर पालिका नोखा और श्रीडूंगरगढ़ के शहरी क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए रात 8 बजे से प्रात: 6 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन को सख्त निषेध घोषित किया है। 1 अगस्त को रात 8 बजे से लागू होने वाले यह प्रतिबंध आगामी आदेश तक प्रभाव में रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट मेहता ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंदर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीडूंगरगढ़ के शहरी क्षेत्र में यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।