Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
October 16, 2026
1 (30)
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement

श्रीडूंगरगढ टाइम्स 19 फरवरी 2020।  वार्षिक पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारी अब जीएसटी रिटर्न प्रतिमाह 20 तारीख की जगह 24 तारीख तक भर सकते हैं। जीएसटी काउंसिल ने 3बी की रिटर्न भरने की तारीख में बदलाव किया है। पहले सभी तरह के व्यापारियों को पूरे देश में प्रतिमाह 20 तारीख को रिटर्न भरनी होती है। लेकिन अंतिम दिनों में जीएसटी पोर्टल पर खामियां व साइट हैंग रहने से व्यापारी जीएसटी रिटर्न भरने से वंचित रह जाते थे। इसकी वजह से प्रतिदिन पचास रूपए पैनल्टी व 18 प्रतिशत ब्याज राशि व्यापारी को भरनी पड़ती है। ऐसा नहीं करने पर जीएसटी साइट पर आगामी प्रक्रिया सफल नहीं हो पाती। पोर्टल की वजह से इस महंगाई में व्यापारियों को हर माह हजारों रूपए की चपत लग रही थी। टैक्स सलाहकारों की ओर से बार-बार पोर्टल पर शिकायत भेजने के बाद सरकार ने 3बी जीएसटी रिटर्न भरने को तीन श्रेणी में बांट दिया है। इसमें पहली श्रेणी जिनकी गत वर्ष में टर्नओवर पांच करोड़ से अधिक है। उन्हें प्रत्येक माह की 20 तारीख तक ही रिटर्न भरनी होगी। इससे कम होने पर छतीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडू, तेंलगाना, आंध्रप्रदेश, दमन एंड दीयू, दादर एंड नागर हवेली पॉंडेचेरी, अंडमान एंड निकोबार, लक्ष्यदीप इन क्षेत्रों के व्यापारी को प्रत्येक माह की 22 तारीख तक 3 बी रिटर्न भरनी होगी। शेष राज्यों को प्रत्येक माह की 24 तारीख को जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न भरना अनिवार्य है। जिसमें राजस्थान भी शामिल है