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October 16, 2026
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श्रीडूंगरगढ टाइम्स 17 मार्च 2020। अधिनस्थ न्यायालय के बार संघ ने अपने सभी पक्षकारों को सूचना देते हुए संघ के आगामी निर्णय नहीं आने तक कोर्ट में नहीं आने को कहा है। बार संघ ने कोरोना के प्रकोप के कारण ये निर्णय लिया है कि कोई अधिवक्ता कोर्ट की पैरवी में भाग नहीं लेगा और न्यायिक कार्यवाही से स्वयं को दूर रखेंगे। आज संघ के गोपीराम जानूं ने ये जानकारी दी की मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों को ध्यान में रख कर संघ ने ये फैसला लिया है। मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांती द्वारा विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सभी अधीनस्थ न्यायालयों के जिला न्यायाधीशों को निर्देशित किया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में कर्मचारीगण व अधिवक्तागण को मास्क, सेनेटाईजर व दस्तानों के प्रयोग करने हेतु निर्देशित किया है। न्यायाधीश ने पक्षकारों की आवश्यकता होने पर ही न्यायालयों में प्रवेश कराने, तथा 31 मार्च तक निर्धारित मामलों की सुनवाई न करने, केवल अतिआवश्यक मामलों की ही सुनवाई किए जाने तथा अतिआवश्यकता होने पर ही पक्षकारों को न्यायालयों में बुलवाया जाने हेतु निर्देशित किया है तथा न्यायालय परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए है।