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October 17, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 30 सितंबर 2026। मुख्य बाजार में व्यापारी से मारपीट की वारदात में तीनों आरोपी युवकों की जमानत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजीत सिंह राठौड़ ने खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया है।
आरोपी 26 वर्षीय कालूराम उर्फ राजेश भार्गव, 20 वर्षीय लुटियो उर्फ महेंद्र भार्गव व 21 वर्षीय गोपी उर्फ देव नाई की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है और तीनों को जेल भेज दिया गया है। व्यापारी सुनील सोमाणी के एडवोकेट बाबूलाल दर्जी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट के समक्ष मामले की पैरवी की गई। जिसमें अपराध की प्रकृति गंभीर का होने व दिन दहाड़े बाजार में आकर हमला करने के मामले में जमानत का लाभ देने से आम जनता में गलत संदेश जाने का तर्क दिया गया। इससे बाजार में दहशत का माहौल बन गया। जिसके चलते कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। इनमें आरोपी गोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड शून्य है और महेंद्र के खिलाफ बीएनएस का एक मामला श्रीडूंगरगढ़ थाने में पाया गया। जबकि कालूराम उर्फ राजेश के खिलाफ श्रीडूंगरगढ़ सहित नापासर, जामसर, बीछवाल के थानों में सात से अधिक मामले विचाराधीन है। विदित रहें तीनों आरोपी जमानत के लिए अब ऊपर की कोर्ट में अप्लाई कर सकेंगे।