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October 16, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 15 फरवरी 2024। नाबालिग बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपियों को कठोर सजा का प्रावधान करने के बाद अनेक आरोपियों को कड़ा दंड भी मिल सका है। परंतु बालिकाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहें है और अब छोटे छोटे गांवो में भी शर्मनाक वाकये नजर आने लगे है। श्रीडूंगरगढ़ के निकटवर्ती एक गांव में स्कूल से आधी छुट्टी में घर आई नाबालिक के साथ दुष्कर्म की घटना का मामला थाने में दर्ज हुआ है। 10वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा सोमवार को आधी छुट्टी में घर से वापस स्कूल जाने के लिए निकली तो इसी गांव का परिचित युवक मिला। युवक ने उसे मोटरसाइकिल पर स्कूल छोड़ देने की बात कही। युवक उसे स्कूल नहीं ले जाकर गांव के पास स्थित एक खेत में बने मकान में ले गया। यहां पहले से दो अन्य जने मौजूद थे। तीनों ने बालिका को जान से मारने की धमकी देकर जबरन दुष्कर्म किया। गांव के ही कुछ युवकों ने घटना का वीडियो भी बना लिया। आरोपी ने बालिका को पुन गांव में छोड़ा व किसी को बताने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। बालिका की बिगड़ी तबीयत देखकर परिजनों ने उससे पूछा तो बालिका ने सब कुछ बता दिया। पिता ने थाने पहुंच कर मामला दर्ज करवाया है।
कठोर सजा का है प्रावधान।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। नाबालिग बालिकाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की धारा 376 डी सहित पॉक्सो एक्ट व विभिन्न धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बता देवें 376 डी में गैंग रेप के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। न्यायालय इसमें 25 साल की सजा सहित पीड़ित को जुर्माना या प्राकृतिक जीवन के लिए बीस साल की सजा और जुर्माना सहित अनेक प्रारूप में कम ज्यादा सजा दी जा सकती है।