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October 17, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 5 फरवरी 2026। प्रदेश में निकाय चुनाव में अनपढ़ों के चुनाव लड़ने पर सरकार रोक नहीं लगाएगी। चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने का प्रावधान लागू नहीं होगा। साथ ही दो से ज्यादा संतान वालों के चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाने के लिए पत्रावली विधि व विधिक विभाग में प्रक्रियाधीन है। रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा के सवाल को लेकर स्वायत शासन विभाग ने लिखित जवाब में यह जानकारी दी। सरकार ने पहली बार लिखित में जवाब दिया है।
रतनगढ़ विधायक ने पूछा कि क्या सरकार निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता व संतान संबंधी प्रावधानों में संशोधन का विचार रखती है.?
इस पर सरकार ने जवाब दिया कि निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की योग्यता के संबंध में वर्तमान में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 में प्रावधान है। इनमें शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कोई नियम नहीं है। इसमें संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं 2 से ज्यादा संतान वालों को चुनाव लड़ने की छूट देने वाले प्रावधान के सवाल के जवाब में लिखा है कि राजस्थान नगर पालिका 2009 की धारा 24 के प्रावधानों में संशोधन के लिए विधि विभाग को फाइल भेजी गई है, जो प्रक्रियाधीन है।