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October 16, 2026
2023-specilssssssssssss
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 17 अक्टूबर 2025। गत 20 फरवरी 2025 को श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका ने कुछ पट्टे निरस्त किए थे। पालिका ने स्वयं की भूमि बताते हुए इससे पालिका को हुए नुकसान की बात कहते हुए पट्टे खारिज करने की कार्रवाई अधिनियम 2009 के तहत की गयी। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इनमें से एक पट्टे पर स्टे दे दिया है। जोधपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की बैंच ने एडवोकेट अनिरूद्ध कोठारी द्वारा दायर याचिका में ये निर्णय दिया है। एडवोकेट रणवीरसिंह खिची ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी आईटीआई कॉलेज के निकट स्थित पट्टाधारी मोनिका इंदोरिया पत्नी दिलीप इंदोरिया के पट्टे को निरस्त करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गयी। उन्हें आज कोर्ट ने सुनवाई के बाद स्टे की राहत दी है।