Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
October 17, 2026
0000000000000
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 15 मई 2025। 26 जनवरी 2025 से एनएफएसए पोर्टल पुनः प्रारंभ होने के पश्चात् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी की सूची में आज दिनांक तक 28 लाख 14 हजार 942 नए नाम जोड़े जा चुके हैं। राजस्थान खाद्य सुरक्षा (संशोधन) नियम 2025 के अनुसार खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए प्रत्येक लाभार्थी द्वारा ईकेवाईसी ( E-KYC) करवाया जाना अनिवार्य है। लाभार्थी द्वारा नाम जुड़ने की तिथि से तीन माह की अवधि में ईकेवाईसी ( E-KYC) करवाना जरूरी है। ईकेवाईसी नहीं करवाने की स्थिति में तीन माह पूर्ण होने पर लाभार्थी का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से स्वतः ही हट जाएगा। लाभार्थी द्वारा ईकेवाईसी ( E-KYC) निकटतम उचित मूल्य दुकान में जाकर करवाई जा सकती है। विभाग द्वारा इस संबंध में खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़े सभी लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है। लाभार्थी का आधार नम्बर राशन कार्ड से लिंक नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी स्वयं खाद्य विभाग की वेबसाईट www.food.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना आधार नम्बर लिंक कर सकता है।