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October 17, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 12 फरवरी 2020। श्रीडूंगरगढ़ कस्बे के जागरूक नागरिक ललित ओड द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी नही देना श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी को महंगा पड़ा है। राज्य के सूचना आयुक्त ने ओड की परिवाद पर फैसला देते हुए अधिशासी अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ललित ओड ने 2 मार्च 2017 को सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी थी और नही देने पर 27 नवम्बर 2018 को सूचना आयोग में अपनी परिवाद दी थी। इस परिवाद पर सूचना आयोग ने श्रीडूंगरगढ़ अधिशाषी अधिकारी को 25 जून 2019, 19 जुलाई 2019 ओर 20 सितंबर 2019 को नोटिस जारी कर सूचना देने के निर्देश दिए थे। इस पर भी कार्यवाही नही होने के कारण आयोग ने 27 नवम्बर 2019 को फैसला देते हुए श्रीडूंगरगढ़ अधिशाषी अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय पारित किया था। परिवादी ललित ओड ने बताया कि इस निर्णय की पालना 12 फरवरी को सूचना प्राप्ति के बाद 21 दिनों में करनी होगी।