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October 16, 2026
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श्रीडूंगरगढ टाइम्स 17 दिसम्बर 2019। आज श्रीडूंगरगढ में अपर सेशन न्यायालय के न्यायाधीश विक्रम सिंह भाटी ने 9 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को कठोर सजाएं सुना कर न्याय में समाज की आस्था बढाने का काम किया है। 2011 में बापेउ निवासी दीपाराम जाट पुत्र लालूराम जाट ने 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया। आज इसी मामले में न्यायाधीश ने धारा 376 में दोषसिद्ध होने के लिए आजीवन कारावास की सजा देते हुए 5000 रूपये का जुर्माना लगाया। धारा 366 में दोषसिद्ध होने पर 10 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रूपये जुर्माना लगाया। धारा 363 में दोषसिद्ध होने पर 7 वर्ष की कठोर कारावास व 5000 रूपये का जुर्माना लगाया। धारा 341 में दोषसिद्ध होने पर 1 माह की सजा व 500 रूपये जुर्माना लगाया। न्यायाधीश विक्रम सिंह भाटी ने वर्तमान समय में जब महिलाओं की सुरक्षा पर समाज में प्रश्नचिह्न लगाया जा रहा है ये सजा सुनाई इससे समाज में न्याय पर विश्वास कायम हो सकेगा। आरोपी को सजा करवाने में राज्य की ओर से अभियोजक संदीप स्वामी ने महत्ती भूमिका निभाई।

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