Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
October 17, 2026
54a09322-4f41-4356-8034-62ca97c7ad75
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 4 दिसम्बर 2019। महिलाओं के प्रति दुष्कर्मियों को कठोरतम सजा के प्रावधान की मांग देशभर में उठ रही है। ओर इस बीच थोड़ी सुकून देने वाली खबर कस्बे के 9 वर्षीय बालिका के दुष्कर्मी को मिली सजा से मिल रही है। 3 अक्टूबर 2018 को घटित घटना में तोलियासर निवासी गंगासिंह राजपुरोहित ने 9 साल की बालिका को मन्दिर ले जाने के बहाने से सुने झोपड़े में लेजाकर दुष्कर्म किया। बालिका के माता पिता किसी रिश्तेदार के यहां गए हुए थे। शाम को उनके लौट आने पर बालिका ने घटना के बारे बताया। बालिका के पिता ने श्रीडूंगरगढ़ थाना में मामला दर्ज करवाया तथा पोक्सो कोर्ट ने 14 माह में निर्णय सुनाते हुए दुष्कर्मी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई व 30 हजार अर्थदण्ड भरने को कहा। आरोपी को अर्थदण्ड नहीं भरने पर सजा 1 वर्ष ओर भुगतनी होगी।