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October 17, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 9 मई 2026। स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों पर बेवजह शोर करना काननून अपराध है और इसके लिए कई देशों में इन दिनों बहुत सख्त कानून बनाए गए है।
वहीं श्रीडूंगरगढ़ अंचल में भी अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाईयों का सिलसिला तेज हो रहा है। थानाधिकारी कश्यप सिंह राघव ने आम नागरिकों से बेवजह गाड़ियों के हॉर्न बजाने या टैक्सी पिकअप व ट्रैक्टरों में बेवजह तेज आवाज में डेक बजाने से बाज आने की बात कही। उन्होंने कहा कि दूसरे लोगों के जीवन में खलल डालने से बचने का व्यवहार होना चाहिए, वहीं सार्वजनिक स्थानों पर तो शोर करने से दूर ही रहना चाहिए जो कि काननून सही है।
एएसआई सुरेश कुमार ने नेशनल हाइवे पर स्थित जीवन रक्षा हॉस्पिटल के पास बीती रात करीब 9 बजे अपनी टैक्सी में डेक व स्पीकर तेज आवाज में बजाने और भर्ती मरीजों के जीवन में खलल डालने पर पुलिस ने मोमासर बास के 26 वर्षीय अक्षय को पकड़ कर थाने पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण के अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच एएसआई भगवानाराम को सौंप दी है।