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October 16, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 16 मार्च 2026। 2013 के लूट के एक मामले में सोमवार को अपर जिला न्यायाधीश सरिता नौशाद ने चार आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। वहीं एक फरार आरोपी पर फैसले को रोका गया है।
मामले की वकालत कर रहें एडवोकेट रणवीरसिंह खीची ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायाधीश ने 2013 से चल रहें लूट के मामले में आरोपी संदीप कुमार पुत्र महेंद्रसिंह, हरिराम उर्फ हरिसिंह पुत्र निराणाराम, अभिषेक उर्फ टोनी पुत्र गजराजसिंह, दिनेश पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण रामपुरा पुलिस थाना हमीरवास, चूरू को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है। वहीं एक आरोपी किशोरसिंह पुत्र अमरसिंह 25 अगस्त 2025 से फरार है, पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं देते हुए उसकी उपस्थिति तक फैसला लंबित रखा है।
ये था मामला।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। आरोपी पक्ष की ओर से वकील रणवीर खीची ने जानकारी दी कि 4 अगस्त 2013 को शमशेरसिंह पुत्र रामावतार ने अपनी खरीदशुदा स्कॉर्पियो गाड़ी को 1 अगस्त 2013 की रात करीब 11 बजे श्रीडूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में गांव जेतासर के निकट एक कैंपर गाड़ी में सवार अज्ञात 5-6 युवकों द्वारा रोके जाने, पिस्तौल निकालकर डराने धमकाने व गाड़ी छीनकर ले जाने का मामला दर्ज करवाया। थानाधिकारी ने जांच के दौरान पांचो आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। खीची ने प्रभावी दलीलें देते हुए आरोपियों के वारदात में शामिल नहीं होने की बात कही व लंबी तफ्दीश के बाद चार आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए सोमवार को बरी कर दिया गया है।