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October 17, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 22 अक्टूबर 2020। श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका ने बाजार के व्यापारियों के लिए अहम आदेश जारी करते हुए रास्ता बाधित करते हुए सामान बाहर रखने को सख्ती से बंद कर दिया है। नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़ ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा है की आम रास्ते में सामान रखने को अवैध अतिक्रमण माना जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपखंड अधिकारी दिव्या चौधरी के निर्देशों पर नगरपालिका ईओ भवानी शंकर व्यास ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी दुकानदार आम रास्ते से अपना सामान हटा कर दुकान परिसर में ही रखें। व्यास ने कहा कि 25 अक्टूबर के पश्चात किसी का सामान बाहर पाया गया तो बिना पूर्व सूचना के सामान पालिका द्वारा जब्त किया जाएगा व अवैध अतिक्रमण मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। और इसका समस्त हर्ज-खर्च भी सम्बंधित फर्म की होगी।