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October 16, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 30 जून 2020। केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने भी आज अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। जिसमें कई गतिविधियों में पाबंदियों के साथ छूट दी गई है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। पहले की तरह सीमित घरेलू उड़ानें और स्‍पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। रात के कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है। अब यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा।
संपूर्ण राजस्थान में अगले आदेश तक ये गतिविधियां रहेगी निषिद्ध:
– गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमति के अलावा यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं.
– मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी बंद रहेंगे. इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी।
– शहरी/ नगरीय निकाय क्षेत्रों में धार्मिक स्थल/ पूजा स्थल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बड़े स्थान जहां लॉकडाउन के पूर्व की अवधि में प्रतिदिन आने वालों की औसत संख्या 50 से अधिक थी, जनता के लिए बंद रहेंगे।
– शादियों के आयोजन के लिए अभी भी स्ष्ठरू को पूर्व सूचना देनी होगी। शादी में 50 से अधिक मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे।
– वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों की मौजूदगी की पाबंदी जारी।
– प्रदेश में अभी भी बंद रहेगा सिटी बसों का संचालन।